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सावधान! अपने नाम की SIM किसी और को दी तो पड़ सकता है भारी, 3 साल तक जेल और ₹50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

DoT ने SIM के दुरुपयोग, फर्जी कनेक्शन और IMEI से छेड़छाड़ को लेकर जारी की चेतावनी; Sanchar Saathi पर तुरंत जांचें आपके नाम कितने मोबाइल नंबर

नई दिल्ली। अगर आपके नाम पर मोबाइल SIM कार्ड जारी है और आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, तो अब इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल उपभोक्ताओं को SIM कार्ड, टेलीकॉम आइडेंटिफायर और IMEI नंबर के दुरुपयोग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है।

DoT की 21 सितंबर 2026 की चेतावनी के मुताबिक Telecommunications Act, 2023 के तहत फर्जी तरीके से SIM हासिल करना, टेलीकॉम आइडेंटिफायर का दुरुपयोग और IMEI से छेड़छाड़ जैसे निर्धारित अपराधों में तीन वर्ष तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना, अथवा दोनों का प्रावधान हो सकता है।

अपनी SIM दूसरे व्यक्ति को देना क्यों बन सकता है परेशानी?

सरकार द्वारा जारी Telecommunications (User Identification) Rules, 2026 में यूजर के दायित्वों को स्पष्ट किया गया है। नियमों के अनुसार यूजर को अपना टेलीकॉम कनेक्शन या उससे जुड़ी SIM किसी दूसरे यूजर को बेचने, ट्रांसफर करने या किराये पर देने की अनुमति नहीं है, हालांकि नियमों में निर्धारित कुछ अपवाद मौजूद हैं।

ऐसे में यदि आपके नाम पर जारी कनेक्शन का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो मामले की परिस्थितियों के आधार पर जांच और कानूनी कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को अपने नाम की SIM इस्तेमाल करने के लिए देना जोखिमपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ में सामने आया 25 SIM का मामला

DoT की ताजा चेतावनी के पीछे छत्तीसगढ़ में सामने आया एक मामला भी है। विभाग के अनुसार एक Point of Sale (PoS) एजेंट ने नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनकी जानकारी या सहमति के बिना 25 मोबाइल कनेक्शन सक्रिय किए।

मामले का पता चलने के बाद DoT और टेलीकॉम कंपनियों ने संबंधित PoS एजेंट को ब्लैकलिस्ट किया। इन मोबाइल नंबरों की Digital Intelligence Platform (DIP) के जरिए जांच की गई और जिन कनेक्शनों का दोबारा सत्यापन नहीं हो सका, उन्हें निष्क्रिय किया गया।

IMEI से छेड़छाड़ भी गंभीर अपराध

DoT ने मोबाइल फोन के IMEI नंबर और अन्य टेलीकॉम आइडेंटिफायर से छेड़छाड़ को लेकर भी चेतावनी दी है। Telecommunications Act, 2023 के तहत निर्धारित परिस्थितियों में टेलीकॉम आइडेंटिफायर को बदलना या उसके दुरुपयोग से जुड़े कृत्य गंभीर अपराध हो सकते हैं और इनके लिए तीन वर्ष तक की सजा तथा ₹50 लाख तक का जुर्माना निर्धारित है।

आपके नाम पर कितनी SIM चल रही हैं? ऐसे करें चेक

DoT की Sanchar Saathi व्यवस्था के जरिए नागरिक अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देख सकते हैं। विभाग के TAFCOP सिस्टम का उद्देश्य नागरिकों को उनके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देना और संदिग्ध या अनधिकृत कनेक्शन की रिपोर्ट करने की सुविधा देना है।

चेक करने का तरीका:

  1. सरकार के Sanchar Saathi पोर्टल पर जाएं।
  2. “Know Mobile Connections in Your Name” सुविधा चुनें।
  3. अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
  4. OTP के जरिए सत्यापन करें।
  5. आपके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की सूची देखें।
  6. यदि कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आप नहीं पहचानते, तो उसे रिपोर्ट करने की सुविधा का इस्तेमाल करें।

Sanchar Saathi की आधिकारिक वेबसाइट: Sanchar Saathi Portal

पहचान दस्तावेज और SIM को लेकर रहें सतर्क

अपना आधार या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज अनजान लोगों को न दें और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने नाम से जारी SIM इस्तेमाल करने के लिए देने से बचें। समय-समय पर Sanchar Saathi पर अपने नाम से जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच करना भी उपयोगी है।

DoT की मौजूदा चेतावनी का उद्देश्य नागरिकों को फर्जी SIM, पहचान के दुरुपयोग, टेलीकॉम आइडेंटिफायर की हेराफेरी और साइबर अपराध में मोबाइल कनेक्शनों के इस्तेमाल से सावधान करना है।

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