मध्यप्रदेश में 8 से 22 सितंबर तक चलेगा 15 दिवसीय विशेष यातायात अभियान

भोपाल। सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि और मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 8 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 तक संचालित होगा।
आदेश के अनुसार, यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले चालकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभियान के तहत पुलिस बल एवं यातायात विभाग की टीमें जिले-जिले में सक्रिय रहेंगी और रोजाना की कार्यवाही का प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा।
अभियान के मुख्य बिंदु
- तेज गति से वाहन चलाने पर कार्रवाई
- बिना हेलमेट व बिना सीटबेल्ट वाहन चलाना
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाना
- वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग
- शराब पीकर वाहन चलाना
- गलत दिशा (रॉन्ग साइड) से वाहन चलाना
- ओवरलोडिंग वाहन चलाना
- बिना लाइसेंस, फिटनेस और परमिट के वाहन चलाना
जागरूकता पर विशेष जोर
पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस अभियान के दौरान विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। साथ ही, सड़क सुरक्षा से संबंधित योजनाओं जैसे –
- राहवीर योजना
- हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना
- कैशलेस इलाज योजना
का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
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मीडिया के माध्यम से जानकारी
आदेश में कहा गया है कि अभियान के अंतर्गत की जा रही कार्रवाई का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम नागरिक यातायात नियमों को लेकर अधिक सजग हो सकें।







