Gadarwara News: बलात्कार और हत्या के मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना
गाडरवारा में बलात्कार के बाद महिला की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

गाडरवारा, नरसिंहपुर। गाडरवारा में बलात्कार के बाद महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पाए गए तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
न्यायालय ने प्रकरण में सामने आई साक्ष्यों और अपर लोक अभियोजक के तर्कों के आधार पर आरोपी बसंत चौधरी, हरिसिंह उर्फ बाबा चौधरी और सोमराज उर्फ कपला चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बैंक से पैसे निकालने गई थी महिला
प्रकरण के अनुसार, मृतका के पुत्र ने 22 फरवरी 2025 को गाडरवारा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 21 फरवरी 2025 की शाम करीब 4 बजे उसकी मां बसंत चौधरी के साथ बैंक से पैसे निकालने के लिए पनारी जाने हेतु पैदल निकली थी।
रास्ते में तिगड्डे पर हरिसिंह उर्फ बाबा चौधरी मोटरसाइकिल से मिला। इसके बाद कथित तौर पर तीनों मोटरसाइकिल से पैसे निकालने के लिए पनारी गए थे। महिला वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
जांच में तीसरे आरोपी की भी सामने आई भूमिका
मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने बसंत चौधरी और हरिसिंह उर्फ बाबा चौधरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। विवेचना आगे बढ़ने पर पुलिस को सोमराज उर्फ कपला चौधरी की भी मामले में संलिप्तता मिली।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया।
तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास
मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गाडरवारा ने आरोपी बसंत चौधरी, हरिसिंह उर्फ बाबा चौधरी और सोमराज उर्फ कपला चौधरी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
शासन की ओर से इस मामले में अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की।







