मध्य प्रदेश

नरसिंहपुर कलेक्टर का बड़ा आदेश: बिना हेलमेट ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, अटेंडेंस भी होगी प्रभावित

नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब बिना हेलमेट शासकीय कार्यालयों में एंट्री नहीं मिलेगी और कर्मचारियों की उपस्थिति भी प्रभावित हो सकती है। जानें पूरा आदेश।

संवाददाता पूजा मालवीय

नरसिंहपुर में ‘नो हेलमेट-नो एंट्री’ लागू, बिना हेलमेट कर्मचारियों की अटेंडेंस भी होगी प्रभावित

नरसिंहपुर। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती जनहानि को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजनी सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, निगमों एवं स्वशासी संस्थानों में बिना हेलमेट प्रवेश पर रोक रहेगी।

जारी आदेश के अनुसार दोपहिया वाहन से कार्यालय आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ISI मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी बिना हेलमेट कार्यालय पहुंचता है तो उसे कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी उपस्थिति भी प्रभावित की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश पर कार्रवाई

यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में अधिकांश मौतें सिर में गंभीर चोट लगने से होती हैं, जिन्हें हेलमेट पहनकर काफी हद तक रोका जा सकता है।

आदेश की मुख्य बातें

दोपहिया वाहन चालकों के लिए नियम

  • सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य।
  • बिना हेलमेट आने पर “No Entry” लागू।
  • उस दिन की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है।

चार पहिया वाहन चालकों के लिए नियम

  • कार से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य रहेगा।

कार्यालय प्रमुखों को निर्देश

  • मुख्य गेट पर सुरक्षाकर्मियों या नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
  • बिना हेलमेट आने वालों की सूची तैयार होगी।
  • कार्यालय परिसर में “NO HELMET, NO ENTRY” बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा।

इन लोगों को मिलेगी छूट

प्रशासन द्वारा जारी आदेश में सिख समुदाय के उन लोगों को छूट दी गई है जो धार्मिक रूप से पगड़ी धारण करते हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी नियमों में शिथिलता रहेगी।

तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश

कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना बताया गया है।

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