मध्य प्रदेश

नेशनल लोक अदालत 9 मई को, गाडरवारा में विद्युत विभाग के साथ बैठक आयोजित, अधिक प्रकरणों के निराकरण पर जोर

9 मई 2026 को गाडरवारा सिविल न्यायालय में होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर एडीआर सेंटर में विद्युत विभाग के साथ बैठक हुई। अधिक प्रकरणों के समझौता आधारित निराकरण पर जोर।

गाडरवारा। आगामी 09 मई 2026 को सिविल न्यायालय गाडरवारा में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को एडीआर सेंटर गाडरवारा में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों के समझौता आधारित निराकरण पर जोर दिया गया।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर श्री अखिलेश शुक्ला के निर्देशन में तथा तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा की अध्यक्ष श्रीमति संतोषी वासनिक, द्वितीय जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में यह बैठक संपन्न हुई।

बैठक में माननीय श्री आर.पी. अहिरवार, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा की उपस्थिति में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ लोक अदालत की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।

अधिक प्रकरण लोक अदालत में रखने के निर्देश

बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक प्रकरण नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाएं और उनका निराकरण आपसी समझौते के आधार पर कराया जाए, ताकि आमजन को त्वरित और सरल न्याय मिल सके।

साथ ही विभाग द्वारा दी जा रही छूट और सुविधाओं के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिकाधिक सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में विद्युत विभाग से आशुतोष ओझा (डीई), प्रतिभा पारधे, उमेश कुमार वाल्मिक (जेई), आशीष पटैल, शुभम मेहरा, मनीष कुमार बकोडे, मंगल सिंह विश्वकर्मा, गोविंद डेहरिया (जेई), पुरुषोत्तम धुर्वे, रोहित यादव (जेई चीचली), राकेश सिंह (जेई कोडिया) सहित अधिवक्ता बसंत तपा उपस्थित रहे।

लोक अदालत से मिलेगा त्वरित समाधान

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निराकरण से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होगा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!