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नरसिंहपुर न्यूज़ : बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा – कलेक्टर का सख्त आदेश
नरसिंहपुर कलेक्टर शीतला पटले का बड़ा आदेश – अब जिले में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगा। जानें पूरी खबर।

नरसिंहपुर, 18 अगस्त 2025।
जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीतला पटले ने बड़ा फैसला लिया है। अब नरसिंहपुर जिले में बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगी।
कलेक्टर ने बताया कि लगातार जागरूकता अभियान और अपीलों के बावजूद कई वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं करते, जिससे सड़क हादसों में मौत और गंभीर चोटों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
आदेश की मुख्य बातें –
- 18 अगस्त 2025 से पूरे जिले में नियम लागू।
- हेलमेट न पहनने वाले चालकों को पेट्रोल/सीएनजी नहीं दिया जाएगा।
- नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।
- मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में आदेश लागू नहीं होगा।
- सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि यह आदेश जनता की सुरक्षा के लिए लिया गया है और इसके पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।