लोक अदालत में नगर पालिका गाडरवारा ने वसूले 38 लाख रुपये
संपत्ति कर से 26.40 लाख और जलकर से 11.62 लाख की वसूली, अधिभार में छूट का करदाताओं ने उठाया लाभ

गाडरवारा। शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद गाडरवारा में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान बकायादार करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ दिया गया, जिसका लाभ उठाने के लिए सुबह से ही नगर पालिका कार्यालय में करदाताओं की भीड़ नजर आई।
लोक अदालत के तहत नगर पालिका की राजस्व शाखा एवं जल शाखा द्वारा अलग-अलग काउंटर लगाए गए थे। इन काउंटरों पर दिनभर कर जमा करने का सिलसिला चलता रहा। अधिभार में छूट मिलने के कारण बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने बकाया कर का भुगतान किया।
संपत्ति कर से 26.40 लाख की वसूली
नगर पालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में संपत्ति कर मद से 26,40,639 रुपये की राशि वसूल की गई। वहीं जलकर मद से 11,62,380 रुपये नगर पालिका को प्राप्त हुए।
दोनों मदों को मिलाकर नगर पालिका द्वारा लोक अदालत में कुल 38,03,019 रुपये की वसूली की गई।
करदाताओं ने उठाया छूट का लाभ
लोक अदालत में शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत अधिभार में छूट का लाभ दिया गया। इसके चलते बकाया कर जमा करने वाले नागरिकों को राहत मिली और नगर पालिका को भी राजस्व प्राप्त हुआ।
नगर पालिका प्रशासन ने करदाताओं से समय पर संपत्ति कर एवं जलकर जमा करने की अपील की है, ताकि नगरीय निकाय की सेवाओं और विकास कार्यों के संचालन में राजस्व का उपयोग किया जा सके।
नपा अध्यक्ष और सीएमओ ने जताया आभार
नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी रितु मेहरा ने लोक अदालत में कर जमा करने वाले सभी करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान नगर पालिका की राजस्व शाखा एवं जल शाखा के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।







