मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण हटाने नोटिस जारी, 7 दिन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निर्देश

संवाददाता अवधेश चौकसे
सालीचौका।
नगर परिषद सालीचौका ने मुख्य सड़कों पर अवैध निर्माण करने वाले मकान एवं दुकान मालिकों को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर भूमि से संबंधित दस्तावेज़ नगर परिषद कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के तहत एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
वाहन आवागमन में बाधा, आपात सेवाओं पर प्रभाव
नगर परिषद द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुख्य मार्गों पर किए गए निर्माण कार्यों के कारण पानी टैंकर, कचरा वाहन, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और बसों का आवागमन बाधित हो रहा है। परिषद ने कहा कि इससे आपात स्थिति में गंभीर असुविधा और अप्रिय घटनाओं की संभावना रहती है।
एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी
परिषद ने साफ कहा है कि 7 दिनों की अवधि में भूमि दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए धारा 223 – सड़कों में बाधा का प्रतिषेध के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई की संपूर्ण जवाबदेही निर्माणकर्ता की स्वयं की होगी।
अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भेजी गई प्रतिलिपि
जारी नोटिस की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी भेजी गई है:
- कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गाडरवारा
- तहसीलदार, गाडरवारा
- उपथाना प्रभारी, सालीचौका
- अध्यक्ष, नगर परिषद सालीचौका
- समस्त वार्ड पार्षद, नगर परिषद सालीचौका







