क्राइममध्य प्रदेश

हत्या के अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

झाबुआ-जनता एक्सप्रेस लाइव से रमेश कुमार सोलंकी

झाबुआ– दिनांक 26.05.2023 को ग्राम गड़वाड़ी के पटेल तेरसिंह को गांव के कुछ बच्चों द्वारा सूचना दी गई कि खेत में स्थित बबुल के पेड़ के पास एक जली हुई लाश पड़ी है। मौके पर जाकर देखा गया तो 20-25 वर्ष आयु के अज्ञात युवक का शव जला हुआ अवस्था में मिला। शव के पास गुलाल, अगरबत्ती व सिक्के पड़े हुए थे।

सूचना मिलते ही थाना झाबुआ पर मर्ग क्रमांक 70/2023 पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि अज्ञात मृतक की हत्या हुई है। जिस पर अपराध क्रमांक 699/2023 धारा 302, 201 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

जांच के दौरान मृतक की पहचान हुई व उसकी पत्नी ने बताया कि घटना से पूर्व करण नामक व्यक्ति का फोन आया था, जिसने पूजा-पाठ हेतु मृतक को खेत पर बुलाया था। इसके बाद मृतक वापस नहीं लौटा।

विवेचना निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गड़रिया द्वारा प्रभावी रूप से की गई। प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी करण को दोषसिद्ध पाया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. शर्मा द्वारा आरोपी करण को आजीवन सश्रम कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण का प्रतिनिधित्व अपर लोक अभियोजक राकेश जोशी द्वारा किया गया।

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