मध्य प्रदेशशिक्षा/नौकरी

मध्यप्रदेश के अशासकीय विद्यालयों को मिलेगा 489 करोड़ का भुगतान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे सिंगल क्लिक ट्रांजेक्शन

खिरकिया (हरदा) में 29 सितम्बर को होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम, 20 हजार से ज्यादा विद्यालय होंगे शामिल

संवाददाता पूजा मालवीय

भोपाल/हरदा। मध्यप्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति का बड़ा भुगतान करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 सितम्बर को हरदा जिले के खिरकिया में आयोजित कार्यक्रम में 489 करोड़ रुपये की राशि का सिंगल क्लिक ट्रांजेक्शन करेंगे। इस भुगतान से प्रदेश के 20 हजार से अधिक अशासकीय विद्यालयों को राहत मिलेगी।

8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अशासकीय विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेशभर के अशासकीय विद्यालयों में लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकित हुए थे। इन विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति के रूप में यह राशि विद्यालयों के खातों में जमा होगी।

अब तक 19 लाख विद्यार्थियों को मिला लाभ

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन वर्ष 2011-12 से हो रहा है। अब तक 19 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत प्रवेशी विद्यार्थियों की फीस का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे विद्यालयों को किया जाता है।

मुख्यमंत्री करेंगे सिंगल क्लिक ट्रांजेक्शन

खिरकिया (जिला हरदा) में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेशभर के विद्यालयों के खातों में एक साथ राशि ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी।

उद्देश्य : वंचित वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

सरकार का उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से जरूरतमंद विद्यार्थियों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

 

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