गाडरवारा में सनसनीखेज हत्याकांड: ICICI बैंक के सामने युवक की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
गाडरवारा में ICICI बैंक के सामने हुए सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्य आरोपी आर्यन शर्मा को आजीवन कारावास की सजा, एक आरोपी बरी और एक फरार।

संवाददाता अवधेश चौकसे
गाडरवारा। शहर में हुए चर्चित हत्याकांड में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला ICICI बैंक के सामने हुए हत्या कांड से जुड़ा है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।
कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
गाडरवारा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की अदालत ने आरोपी आर्यन शर्मा उर्फ दुबे को दोषी ठहराते हुए धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह
अपर लोक अभियोजक सर्वेश शर्मा के अनुसार, घटना दिनांक 22 जुलाई 2024 की है, जब
राजेन्द्र मेडिकल और ICICI बैंक गाडरवारा के सामने
- आरोपी आर्यन शर्मा/दुबे
- बृजेश पाराशर उर्फ पारा
- अमन चौहान
ने मिलकर पुरानी रंजिश के चलते अभिषेक उर्फ बिल्ला पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस कार्रवाई और जांच
घटना की सूचना मिलते ही थाना गाडरवारा पुलिस ने
- अपराध क्रमांक 507/2024 दर्ज किया
- धारा 302, 294, 34 के तहत मामला कायम किया
- आरोपियों को गिरफ्तार कर विस्तृत जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया
सुनवाई में क्या हुआ?
मामले की सुनवाई के दौरान:
- गवाहों के बयान
- साक्ष्यों का परीक्षण
- और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों
को देखते हुए अदालत ने आर्यन शर्मा को दोषी करार दिया।
अन्य आरोपियों पर फैसला
- अमन चौहान को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया
- वहीं बृजेश पाराशर अभी भी फरार है
- उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी है
- उसके मामले में फैसला लंबित रखा गया है







