गाडरवारा में नाबालिग से दुष्कर्म: पिता के सहकर्मी पर केस, पुलिस ने 8 घंटे में दबोचा

गाडरवारा (नरसिंहपुर): मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा इलाके में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध का पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 19-20 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि की है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता के साथ काम करने वाले 28 वर्षीय युवक ने नाबालिग के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया। पीड़िता कक्षा 9वीं की छात्रा है। घटना के बाद पीड़िता ने थाना गाडरवारा पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 65(1) , 332 (जान से मारने की धमकी), 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 (नाबालिग से यौन अपराध) को भी जोड़ा गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश दिए और एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया और एसडीओपी गाडरवारा ललित सिंह डागुर के मार्गदर्शन में टीम ने काम शुरू किया।
थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनीषा लिल्हारे, सहायक उप निरीक्षक राजेश तिवारी, प्रधान आरक्षक अंजली दुबे और वरिष्ठ आरक्षक अखिलेश पटेल की टीम ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को मामला दर्ज होने के 8 घंटे के भीतर दबोच लिया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में राहत की लहर है।







