प्रिंसिपल करता था बैड टच, तंग आकर 9वीं की छात्रा ने लगाई फांसी — आरोपी गिरफ्तार

जशपुरनगर।
जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र स्थित गोवासी गांव के एक निजी स्कूल में 9वीं की छात्रा ने रविवार देर शाम हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप टोपनो पर बैड टच और शारीरिक–मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।
हॉस्टल के कमरे में मिली लटकती लाश
जानकारी के अनुसार मृतका पत्थलगांव क्षेत्र की रहने वाली थी और गोवासी गांव के निजी स्कूल में कक्षा 9 की विद्यार्थी थी। वह प्रिंसिपल द्वारा संचालित हॉस्टल में ही रहती थी।
रविवार शाम करीब 7 बजे, जब हॉस्टल की बाकी छात्राएं मैदान में खेल रही थीं, तब छात्रा ने कमरे में फांसी लगा ली। कुछ देर बाद उसकी रूम पार्टनर कमरे में पहुंची तो उसने शव को फंदे पर लटका देखा और घबराकर तुरंत शिक्षकों को सूचना दी।
शिक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे और छात्रा को उतारकर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप
सोमवार सुबह कमरे की जांच के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला।
नोट में छात्रा ने लिखा था कि—
- प्रिंसिपल बैड टच करता था
- वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था
- स्कूल की अन्य छात्राएं भी उसकी प्रताड़ना का शिकार हैं
यह आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने हॉस्टल को सील कर दिया है।
बिना अनुमति चल रहा था हॉस्टल
जांच में खुलासा हुआ कि स्कूल का यह छात्रावास पिछले दो वर्षों से बिना किसी आधिकारिक अनुमति के चल रहा था।
आदिवासी विकास विभाग के सहायक संचालक संजय सिंह ने बताया—
“हॉस्टल संचालन के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
दस्तावेज जब्त, कर्मचारियों के बयान दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम स्कूल पहुंची।
डीईओ प्रमोद भटनागर ने कहा—
“कमरे को सील कर दिया गया है, दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। स्टाफ और प्रबंधन के बयान लिए जा रहे हैं। न्यायिक जांच चल रही है, रिपोर्ट के बाद सख्त कार्रवाई होगी।”
आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार
छात्रा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के आधार पर आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने IPC की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।







