क्राइममध्य प्रदेश

MP: मंडला में स्कूल ड्रेस में शराब खरीदने पहुंचीं छात्राएं! CCTV फुटेज वायरल, SDM ने की पुष्टि

मंडला के नैनपुर में स्कूल ड्रेस में शराब खरीदने पहुंचीं छात्राओं का CCTV फुटेज वायरल, SDM ने घटना की पुष्टि कर जांच के आदेश दिए।

मंडला (मध्यप्रदेश)। जबलपुर संभाग के मंडला जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नैनपुर की एक शराब दुकान से कुछ स्कूली छात्राओं के शराब खरीदने का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

फुटेज में छात्राएं स्कूल ड्रेस में शराब की बोतलें खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं।
मामले की जानकारी लगते ही प्रशासन हरकत में आया और SDM आशुतोष ठाकुर ने दुकान का निरीक्षण कर घटना की पुष्टि की।

स्कूल ड्रेस में शराब खरीदने पहुंची छात्राएं

जानकारी के अनुसार, नैनपुर कस्बे में संचालित शराब दुकान पर कुछ छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचीं।
उन्होंने सिर पर दुपट्टा डालकर काउंटर से शराब खरीदी और वहां से चली गईं।
यह पूरा घटनाक्रम CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुआ।
वीडियो वायरल होते ही एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पुष्टि की कि छात्राओं ने वाकई शराब खरीदी थी।

अब होगी उम्र की जांच

जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, यह जांच की जाएगी कि शराब खरीदने वाली छात्राएं 18 वर्ष से कम आयु की हैं या नहीं
यदि वे अवयस्क पाई गईं तो यह जीएलसी (General License Condition) का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।
प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को निर्णय के लिए भेज दी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई सामने

घटना पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले ने सरकार और आबकारी विभाग को घेरा।
उन्होंने कहा —

“जब छात्राएं स्कूल में पढ़ाई करने की उम्र में हों और शराब की दुकान पर पहुंच जाएं, तो यह प्रशासनिक विफलता है।”
उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदेश सरकार “नारी शक्ति” की बात करती है, लेकिन शराब नीति पर पूरी तरह विफल रही है।

CCTV फुटेज में कैद पूरी घटना

वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि छात्राएं स्कूल ड्रेस में शराब की दुकान के सामने पहुंचती हैं।
वहां से वे शराब लेकर बाहर निकल जाती हैं।
SDM ने पुष्टि की है कि फुटेज वास्तविक है और जांच रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी गई है।

अवयस्क को शराब बेचना गंभीर अपराध

आबकारी विभाग के अनुसार, अवयस्क को शराब बेचना जनरल लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन है।
ऐसे मामलों में दुकान संचालक पर दो लाख रुपये तक जुर्माना और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है।

 

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