मध्य प्रदेश

स्कूल में हुआ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

गाडरवारा । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के निर्देशानुसार एवं तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्रीमति संतोषी वासनिक के मार्गदर्शन में शोफिया कॉन्वेंट स्कूल गाडरवारा में बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाये और उनके संरक्षण के लिये विधिक साक्षरता के उपलक्ष्य पर राजेश कुमार तिवारी, प्रथम जिला न्यायाधीश गाडरवारा की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर मे न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गाडरवारा ने उपस्थित विद्यार्थियों को बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिये प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की है। मुफ्त कानूनी सहायता योजना इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है । उन्होने बताया की एस० सी० एस० टी० वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चें, दिव्यांग, आपदा पीडित, अत्याचार पीडित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 2 लाख रूपये से कम आय वाले वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है । इसके लिये आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है ।

किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित तहसील विधिक सेवा समिति में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिये आवेदन कर सकते है । उन्होने बताया कि अदालत में लंबित कई मामलों को मध्यस्थता एवं आपसी सहमति से भी निपटाया जा सकता है। समय और धन की बचत तथा आपसी संबंधों में सौहार्दयता बनाए रखने के लिये मध्यस्थता एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है । साथ ही नालसा टोल फ्री नंबर 15100, साइबर अपराधों के दुष्परिणाम के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान की । रमाकांत कौरव, सचिन कोष्टी प्राचार्य एवं समस्त स्टॉफ प्रदान किया उक्त शिविर में विद्यालय के संचालक कार्यालयीन लिपिक श्रीमति शिखा सोनी, पैरालीगल वॉलेंटियर शेख रहीम, अखिलेश सोनी की उपस्थिति रही एवं सहयोग गया ।

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