मध्य प्रदेशशिक्षा/नौकरी

वेदांत कॉन्वेंट स्कूल, तहसील गाडरवारा विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

गाडरवारा (अब्दुल फिरोज खान बबलू)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, अखिलेश शुक्ला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के निर्देशानुसार एवं तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्रीमति संतोषी वासनिक के मार्गदर्शन में वेदांत कॉन्वेंट स्कूल, गाडरवारा में न्यायाधीश विनय सोनी, जे०एम०एफ०सी० गाडरवारा की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा द्वारा किया गया ।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर में विनय सोनी गाडरवारा द्वारा विद्यार्थियो को बहूत ही सरल भाषा में मोबाईल से संबंधित छोटे-छोटे अपराधों जैसे अश्लील वीडियो, मैसेज, टिप्पणीयां न करने की एवं सायबर क्राइम जैसे फर्जी कॉल. या मैसेज में आई ओ०टी०पी० से बचने की सलाह दी गई । इसके साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विधिक प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित विधिक प्रावधानों जानकारी देते हुये बच्चों को दो पहिया वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करने एवं गाडी धीरे चलाने पर जोर देते हुये अपने कर्तव्यों का एवं यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया एवं आभार स्कूल की प्राचार्य श्रीमति सरिता पटैल द्वारा किया गया। उक्त शिविर में विद्यालय से उपप्राचार्य निधी कहार, श्रीमति सूफिया खान, सुश्री आकृति यादव, सुश्री आयशा खान, कार्यालयीन किया गया। लिपिक श्रीमति शिखा सोनी एवं पी०एल०व्ही० श्री शेख रहीम खान की उपस्थिति रही एवं सहयोग प्रदान किया ।

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