पीएम आवास योजना में गड़बड़ी: 15 दिन में कलेक्टर पेश करें रिपोर्ट – न्यायालय का आदेश

संवाददाता अवधेश चौकसे सालीचौका
सालीचौका (नरसिंहपुर)।
नगर परिषद सालीचौका, वार्ड क्रमांक 15 केसला से जुड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के मामले में न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है। ग्राम इकाई केसला, मध्यप्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष यश लोधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जिला कलेक्टर नरसिंहपुर को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
12 सितंबर 2025 को सीएमओ न्यायालय में पेश हुए थे, जहां अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि 42.961 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे 15 दिनों के भीतर हटाया जाए और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए।
न्यायालय के मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की स्थिति दो श्रेणियों में बंटी।
- अतिक्रमणकारी, जिन्हें कोई धनराशि जारी नहीं हुई।
- लाभार्थी, जिनके पक्ष में धनराशि जारी की गई।
- लाभार्थियों की जांच दो वर्गों में होगी –
- जिनके पास वैध पट्टा/स्वामित्व दस्तावेज हैं।
- जिनके पास दस्तावेज नहीं, फिर भी धनराशि जारी हुई।
- लाभार्थियों की सूची, दस्तावेजी साक्ष्य सहित एक्सेल शीट चार्ट में तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
- कलेक्टर को 42.961 एकड़ भूमि का सर्वे और जांच कर, शपथपत्र सहित रिपोर्ट न्यायालय में देनी होगी।
किसान सभा का स्वागत
मध्यप्रदेश किसान सभा ने अदालत के आदेश का स्वागत किया और कहा कि “सत्ता के प्रभाव में शासकीय भूमि पर कब्जा जमाए दबंगों को हटाने से आमजन को न्याय और सहूलियत मिलेगी।”







