क्राइममध्य प्रदेश
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3-3 साल की सजा

संवाददाता अवधेश चौकसे
नरसिंहपुर।
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती संतोषी वासनिक की अदालत ने नाबालिग की लज्जा भंग करने के मामले में आरोपी राहुल कौरव उर्फ रोशन कौरव (30), निवासी ग्राम घघरोला, चौकी सिहोरा, थाना गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को दोषी करार दिया।
अदालत ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 की धारा 7/8 एवं 11(iii)/12 के तहत क्रमशः 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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