नरसिंहपुर में दो सनसनीखेज अपराधों में दोषियों को सजा
नाबालिक लड़की साथ दुष्कृत्य के प्रकरण में 5 आरोपियों को सजा, एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में तीनों आरोपियों को सजा।

नरसिंहपुर। दिनांक 30.6.2024 को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना में शामिल 5 आरोपियों के विरुद्ध थाना स्तर पर धारा 363, 366, 368, 372, 376(2-एन), 376(3), 506, 109 भादवि, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 3/4, 5(एल)/6 तथा अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं 3(1) (w) (ii), 3(2) (v), एवं 3(2) (v-a) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया था। यह प्रकरण को ‘जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध’ की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी रखकर विवेचना एवं न्यायालयीन कार्यवाही को प्रभावी रूप से संपन्न कराया गया।
प्रकरण से संबंधित गवाहों को समय पर प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूत हुआ। मामले में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विशेष न्यायालय (POCSO) द्वारा सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। प्रकरण में आरोपी भैयाराम पाल निवासी रेवानगर, थाना करेली, लक्ष्मण अहिरवार निवासी जिला कटनी , राजाबाई अहिरवार निवासी जिला कटनी आरोपी , कौशल्या बाई चौधरी निवासी जिला सतना ,नीतेश चौधरी जिला सतना को न्यायालय से 20-20 वर्ष का कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहपुर, श्रीमती मोनिका तिवारी द्वारा की गई। प्रकरण की न्यायालयीन पैरवी शासन की ओर से रामकुमार पटैल, जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर एवं अमित राय, विशेष लोक अभियोजक नरसिंहपुर द्वारा की गई साथ ही नोडल अधिकारी उनि रोहित पटेल एवं लीगल सेल से उनि अनिल अजमेरिया, सउनि सदराम बघेल की सराहनीय भूमिका रही ।
इसी प्रकार थाना स्टेशनगंज पुलिस द्वरा दिनांक 5.3.2024 को मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुंगवानी की ओर से आते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सिल्वर कलर की कार से कुल 182 किलो ग्राम गांजा कीमती 36,40,000/-जप्त कर तीन आरोपियों के विरूद्ध धारा 8, 20 (बी) (ii) (सी) एनडीपीएस एक्ट पंजीवद्ध किया गया एवं उक्त प्रकरण में भी सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया गया।
जिसमें आरोपी सर्वेश कुमार निवासी रानीखेड़ा, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश, ममता बाई लोधी निवासी जिला मथुरा उत्तर प्रदेश, अंचल कुमार निवासी नईदिल्ली को न्यायालय से प्रत्येक आरोपी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशनगंज प्रदीप सराफ हाल थाना प्रभारी गोटेगांव एवं उनि विजय द्विवेदी थाना स्टेशनगंज द्वारा की गई थी। न्यायालयीन में पैरवी शासन की ओर से इन्द्रमणि गुप्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की गई साथ ही लीगल सेल से उनि अनिल अजमेरिया, सउनि सदराम बघेल की सराहनीय भूमिका रही । पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना ने विवेचना एवं अभियोजन टीम की प्रशंसा की है।