मध्य प्रदेश

नरसिंहपुर जिला कलेक्टर और नगरपालिका का आदेश: दीपावली पर दुकानों से अस्थायी कर वसूली नहीं

नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर ने दीपावली पर मिट्टी की मूर्ति और दिया की दुकानों से अस्थायी कर वसूली न करने का आदेश जारी किया।

Narsinghpur News: नरसिंहपुर जिला कलेक्टर रजनी सिंह ने दीपावली के अवसर पर नगर के छोटे दुकानदारों और कारीगरों के हित में तत्काल संज्ञान लिया। नगर पालिका परिषद् नरसिंहपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली के दौरान सड़क पर बैठकर मिट्टी से निर्मित मूर्ति और दिया बेचने वाली दुकानों से कोई अस्थायी कर वसूली नहीं की जाएगी।

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कार्यालय नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर ने दीपावली पर्व के अवसर पर नगर के व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जनहितैषी आदेश जारी किया है।

आदेश का मुख्य विवरण

नारसिंहपुर नगरपालिका के आदेश के अनुसार:

“समस्त दैनिक वसूलीकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि दीपावली पर्व के अवसर पर मिट्टी से निर्मित मूर्ति और दिया की बिक्री हेतु लगाई जा रही दुकानों से कोई अस्थायी दखल वसूली न की जाए।”

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इस निर्णय का उद्देश्य है कि त्योहार के दौरान छोटे दुकानदार और कारीगर अपने उत्पादों का सहजता से विक्रय कर सकें, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिले और स्थानीय व्यापार बढ़ावा पाए।

व्यापारियों और नागरिकों के लिए राहत

इस आदेश से नगर के छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी त्योहार के मौसम में बिना किसी बाधा के व्यवसाय कर सकेंगे, और आम जनता को भी पूजा सामग्री और दीपावली सजावट की वस्तुएँ आसानी से उपलब्ध होंगी।

यह कदम नरसिंहपुर नगरपालिका परिषद् की व्यापारियों और जनहित के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

 

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